छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

फर्जी दस्तावेज बनाने में साथ देने वाले पार्षद,पटवारी और नगर पालिका अधिकारी को पकड़ने चांपा पुलिस नाकाम,मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराकर भूमि नामंतरण करने वाला आरोपी भाजपा पार्षद गिरफ्तार…

चांपा जांजगीर 20 फरवरी 2026

आरोपी के विरूध्द धारा 420,467,468,471,34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही

आरोपी रामसिंह उम्र 33 वर्ष सा0 वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला, चाम्पा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील सोनी  निवासी सोनारपारा चांपा द्वारा प्रेषित शिकायत जांच पर जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक के दादा स्व0 उमाशंकर के द्वारा जगदल्ला निवासी सुनहर गोड़ से विधिवत माननीय अतिरिक्त जिलाधीश बिलासपुर से विक्रय कि अनुमति प्राप्त कर ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खरारा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रयनामा दिनांक 19.11.1976 निष्पादित किया गया था। जिसे सुनहर गोड़ के परनाती रामसिंह गोड़ के द्वारा सुनहर गोड़ की फर्जी मृत्यु् प्रमाण पत्र बनवाकर उसका उपयोग कर पूर्व से इसके दादा उमाशंकर साव के द्वारा खरीदे गये भूमि का नामांतरण निरस्तक कराने एवं प्रार्थी के पूर्वज द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से विधिविरूद्ध पूर्ण उपयोग एवं प्रयोग किया गया है।

जांच पर अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 50/2026 धारा 420,467, 468,471,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।

विवेचना दौरान प्रार्थी गवाहों के कथनानुसार ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खरारा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 19.11.1976 निष्पादित किया गया था। रामसिंह गोड़ को सुनहर की वास्तविक मृत्यु तिथी 14.10.1979 पंजीयन दिनांक 15.10.1979 (नगर पालिका परिषद) का ज्ञान होते हुए भी वर्ष 2016-17 में समकालीन ग्राम जगदल्ला के पार्षद पटवारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी से मिली भगत कर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुनहर गोड़ का मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 04.05.1970 जारी दिनांक 20.11.2017 बनवाया, तत्पश्चात रामसिंह गोड़ द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गए मृत्यु प्रमाण पत्र को न्यायालयीन कार्यवाही के लिए उपयोग एवं प्रयोग किया तथा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गये मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 04.05.1970 का उपयोग एवं प्रयोग कर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाना तथा आरोपी रामसिंह उम्र 33 वर्ष सा0 वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त सबूत पाये जाने से दिनांक 20.02.26 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उनि उमेन्द्र मिश्रा एवं थाना स्टाप चांपा का सराहनीय योगदान रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button