जांजगीर चांपा

हाईकोर्ट से लताड़ के बाद भी 75 लाख गबन का आरोपी बाहर, सहकारी विपणन समिति चांपा के पूर्व अध्यक्ष को कांग्रेस सरकार द्वारा अभयदान ? आदेश की कॉपी एसपी और उप पंजीयक को देने के 3 माह बाद भी कार्यवाही नहीं होने से प्रशासन पर उठ रहा प्रश्न…

जांजगीर चांपा 22 सितंबर 2023





विपणन सहकारी समिति चांपा के तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा को 75 लाख से अधिक राशि को समिति में जमा नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी। उक्त राशि को जमा करने के मामले में 6 जून 2016 को तत्कालीन अध्यक्ष के विरूद्ध पंजीयक द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद 12 व 23 मई 2017 को भी पंजीयक रायपुर द्वारा इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। इन आदेशों के विरूद्ध तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सार्वजनिक राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि इस मामले में समिति के ही पूर्व संचालक द्वारा लगातार शिकायत की गई और उनकी शिकायत के आधार पर जांच टीम द्वारा जांच कर समिति के भूमि विक्रय से मिली 75 लाख से अधिक की राशि गबन किए जाने का मामला पाए जाने पर तत्कालीन अध्यक्ष के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश पंजीयक सहकारी संस्था रायपुर द्वारा दिया गया था। उनके इस आदेश को तत्कालीन अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी ।

उच्च न्यायालय ने पहले एफआईआर पर रोक लगाई थी मगर सुनवाई के बाद तत्कालीन अध्यक्ष की याचिका निरस्त कर दिया गया। अब इस मामले में शिकायत करने वाले तत्कालीन संचालक मंडल के मंगतूराम शर्मा ने उच्च न्यायालय के आदेश की कापी एसपी और उप पंजीयक को देते हुए तत्कालीन समिति अध्यक्ष के विरूद्ध अपराध दर्ज किए जाने की मांग की है। ज्ञात हो कि विपणन समिति से सहकारी बैंक चांपा को भी 78 लाख 8 हजार 454 रूपए लेना है। इसके लिए भी अध्यक्ष को कई बार नोटिस दी जा चुकी है मगर न तो ऋण की राशि बैंक में जमा हुई और न ही समिति के कीमती जमीन विक्रय की राशि 75 लाख रूपए समिति के खाते में जमा हुई।

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